भारतीय संविधान : भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनकी मुख्य विशेषताएं

भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनकी मुख्य विशेषताएं

Indian Constitution in Hindi : प्रथम अनुसूची

  • भारतीय संघ के घटक राज्य 28 व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। जो कि वर्तमान में संशोधित है।
  • 69 वें संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।

द्वितीय अनुसूची

  • भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, अलाउंसऔ र पेंशन का उल्लेख है।

तृतीय अनुसूची

  • विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद की शपथ का उल्लेख है।

चौथी अनुसूची

  • राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।

पांचवी अनुसूची

  • अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।

छठी अनुसूची

  • असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है।

सातवीं अनुसूची

  • इसमें केंद्र व प्रांतों के बीच शक्ति बंटवारे का उल्लेख है।
  • इसमें तीन सूचियां हैं -  संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

संघ सूची

इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।

मूल विषयों की संख्या 97 वर्तमान में 99 विषय हैं या फिर संशोधित हो सकते हैं।

राज्य सूची

इस सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है।

राष्ट्रीय हित के संबंध में केंद्र द्वारा कानून निर्माण किया जाता है।

मूल विषय 66, वर्तमान में 61 विषय हैं या फिर संशोधित हो सकते हैं।

समवर्ती सूची

केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून मान्य होंगे।

                राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून- केंद्र सरकार के कानून निर्माण पर समाप्त हो जाएंगे।

  मूल विषय की संख्या 47, वर्तमान में 52 विषय या फिर संशोधित हो सकते हैं।

Indian Constitution in Hindi :नोट -  समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है।

आठवीं अनुसूची

  • इसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
  • भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में २२ भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।इसके बाद, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।
  • इसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था।

नौवीं अनुसूची

  • यह एक संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई।
  • राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख इसमें किया गया है जिसके तहत 284 अधिनियम है।
  • इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो।

दसवीं अनुसूची

  • इसे 52 संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया।
  • इसमें दलबदल प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

ग्यारहवीं अनुसूची

  • इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया।
  • इसमें पंचायती राज से संबंधित 29  कार्य विषय बताए गए हैं

Indian Constitution in Hindi : बारहवीं अनुसूची

  • इसे 74 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया।
  • इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित 18 कार्य विषय हैं। 

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